अदालत यह तय कर सकती है कि दोषी को
कठोर कारावास (Rigorous) या साधारण कारावास (Simple) दिया जाए,
या दोनों का मिश्रण।
🔹 कठोर कारावास: जिसमें अपराधी को श्रम (Hard labour) करना पड़ता है।
🔹 साधारण कारावास: जिसमें सिर्फ कैद होती है, श्रम नहीं।
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