यह दो चीज़ों पर लागू होता है:
1. अपने शरीर और दूसरे के शरीर की रक्षा
2. अपनी संपत्ति तथा दूसरे की संपत्ति की रक्षा
यानी व्यक्ति अपने या दूसरों के
शरीर एवं माल दोनों की सुरक्षा कर सकता है।
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